Saturday, April 18, 2026

Rahul Gandhi National Herald ED Case Update; Sonia Gandhi | Delhi HC | नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत: दिल्ली कोर्ट ने ED की शिकायत खारिज की, कहा- मामला FIR नहीं, बल्कि निजी आरोप से जुड़ा

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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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यह तस्वीर 14 दिसंबर की है। सोनिया-राहुल दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस रैली में शामिल हुए थे। - Dainik Bhaskar

यह तस्वीर 14 दिसंबर की है। सोनिया-राहुल दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ कांग्रेस रैली में शामिल हुए थे।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत खारिज कर दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी FIR नहीं, बल्कि CrPC की धारा 200 के तहत एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ED की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है।

नेशनल हेराल्ड मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कंपनी की ₹2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी है।

ED ने जून 2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार 5 दिनों तक लगभग 50 घंटे पूछताछ की थी।

ED ने जून 2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार 5 दिनों तक लगभग 50 घंटे पूछताछ की थी।

कोर्ट ने कहा- फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ED की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और ED ने कहा है कि मामले में जांच जारी है, इसलिए ED चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।

आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई, जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली AJL का अवैध अधिग्रहण कर लिया।

स्वामी का आरोप था कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आरोप है मुताबिक, ₹2000 करोड़ की कंपनी को केवल ₹50 लाख में खरीदा गया।

सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज की अब मौत हो चुकी है।

साल 2022 : सोनिया-राहुल से घंटों पूछताछ हुई थी

नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर कई बार बुलाकर पूछताछ की है। ED ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक, कई चरणों में करीब 50 घंटे पूछताछ की थी।

सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से पूछताछ शुरू हुई। 3 दिन के दौरा, कई चरणों में 12 घंटे पूछताछ हुई थी। ED ने इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए।

​​​​​29 नवंबर : कोर्ट का फैसला तीसरी बार टला

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लें या नहीं। हालांकि शनिवार यानी 29 नवंबर को फैसला तीसरी बार टल गया है।

कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। इसके बाद 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला। अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

अप्रैल में ED ने ₹661 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का नोटिस जारी किया था

ED ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया

ED ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया

ED ने अप्रैल में एक बयान में कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ED ने PMLA एक्ट की धारा 8 और नियम 5(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे थे। ED ने कब्जे में लिए जाने वाली संपत्तियां खाली करने की मांग की थी।

इन अचल संपत्तियों के अलावा ED ने AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को नवंबर 2023 में अपराध से की गई कमाई को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

ED ने मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस दिया गया, कि वह हर महीने किराया ED के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर करे।

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