पुलिस के अनुसार मृतक मरीज के पिता की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह एवं रोजोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12, आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24, बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हज्जूधटोला चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर निवासी आनंद राव जनबंधु ने जानकारी दी कि बेटे सुभाष जनबंधु को बवासीर होने पर 8 मई को इलाज कराने ग्राम कांदुल स्थित क्लीनिक में ले गया था। डॉक्टर ने अलग-अलग स्थानों पर 9 इंजेक्शन लगाया। इससे शौच के दौरान ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलने से पेट फूलने लगा। स्थिति खराब होने पर इलाज कराने अंबागढ़ चौकी के शासकीय अस्पताल ले गए। वहां से रेफर करने पर जिला अस्पताल राजनांदगांव और वहां से भी रेफर करने पर शंकराचार्य अस्पताल भिलाई में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 11 मई को मौत हो गई।