Sunday, October 12, 2025

The Chhindwara cough syrup case changed India’s drug policy. छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने बदली देश की दवा नीति; अब हर सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की जांच जरूरी, एमपी में 25 जानें जा चुकीं | छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने बदली देश की दवा नीति: अब हर सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की जांच जरूरी, एमपी में 25 जानें जा चुकीं – Bhopal News

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मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 25 बच्चों की मौत के बाद इसका असर अब पूरे देश की दवा नीति पर दिखा है।

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इस घटना के बाद अब देशभर में बनने वाले हर ओरल लिक्विड सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) की जांच अनिवार्य होगी।

किसी भी सैंपल में 0.1% से अधिक DEG या EG पाए जाने पर उसे “नॉट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ)” घोषित किया जाएगा।

एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव की दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत की दवा मानक पुस्तिका- इंडियन फार्माकोपिया में संशोधन किया है।

दिल्ली तक पहुंची छिंदवाड़ा की रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2025 को मध्यप्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। इसमें छिंदवाड़ा लैब की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) में 46.28% डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो घातक स्तर तक विषैला है।

रिपोर्ट में उल्लेख था कि मौजूदा फार्माकोपिया मानकों में DEG और EG की जांच अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे सभी ओरल लिक्विड तैयारियों में शामिल किया जाना चाहिए। पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि DEG टेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का हिस्सा नहीं था। यही इस त्रासदी की सबसे बड़ी खामी रही।

एडीशन ऑफ इंडियन फार्माकॉपिया (EOIP) 2022 में संशोधन किया गया।

एडीशन ऑफ इंडियन फार्माकॉपिया (EOIP) 2022 में संशोधन किया गया।

केंद्र सरकार ने 24 घंटे में लिया एक्शन राज्य से रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के भीतर, यानी 10 अक्टूबर 2025 को औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9वें एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया (EOIP-2022) में संशोधन जारी किया। यह संशोधन प्रभावी होते ही देशभर के ड्रग कंट्रोलर्स, लैब डायरेक्टर्स, फार्मा एसोसिएशन्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग संगठनों को भेजा गया।

संशोधन में कहा गया-

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“वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर कुछ दवाओं के मोनोग्राफ में तात्कालिक बदलाव किए जा रहे हैं। अब DEG और EG की जांच रॉ मटेरियल तथा फिनिश्ड प्रोडक्ट, दोनों में अनिवार्य होगी।”

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सिरप केस से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…

जहरीले सिरप के कंपनी मालिक पर छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में हमले की कोशिश

मध्यप्रदेश में 25 बच्चों की मौत का कारण बने कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। लोगों और वकीलों ने ‘हत्यारे को फांसी दो’ के नारे लगाए। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की रिमांड पर सौंपा है। पढ़ें पूरी खबर

छिंदवाड़ा कलेक्टर-SDM को पता था मौतें हो रहीं:लेकिन सिरप बैन करने में 15 दिन लगा दिए

छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों को टाला जा सकता था, यदि जिला प्रशासन नागपुर से मिले अलर्ट को सीरियसली लेता। दरअसल, नागपुर के कलर्स अस्पताल के संचालक डॉ. राजेश अग्रवाल ने 16 सितंबर को ही परासिया के स्थानीय पार्षद अनुज पाटकर को बताया था। उन्होंने कलेक्टर-एसडीएम को बताया भी था। पढ़ें पूरी खबर

तमिलनाडु की कंपनी ने बिना टेस्ट बनाए कोल्ड्रिफ, ‘जहर’ की मात्रा 486 गुना अधिक मध्यप्रदेश में कफ सिरप से छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर और पांढुर्णा में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोल्ड्रिफ सिरप की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया है कि यह सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया गया था। लैब जांच में यह भी पाया गया कि सिरप में डाईएथिलीन ग्लायकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लायकॉल (EG) जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी तय सीमा से 486 गुना अधिक थी। पढ़ें पूरी खबर



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