Sunday, August 17, 2025

Colonel, Brigadier, and Advocate Challenge BS4 Car Registration Denial in Gurugram Court | गुरुग्राम में BS4 कार को रजिस्टर करने से मना: रिटायर्ड कर्नल-ब्रिगेडियर कोर्ट पहुंचे, बोले- अधिकारियों ने फौजियों से धोखा किया, SDM को नोटिस – gurugram News

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गुरुग्राम के सीनियर एडवोकेट मुकेश कुल्थिया।

गुरुग्राम में BS4 स्टेज की कार का रजिस्ट्रेशन न कराने पर रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर और वरिष्ठ वकील ने कोर्ट का सहारा लिया है। कर्नल की शिकायत पर कोर्ट ने एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।

शिकायतकर्ता वकील मुकेश कुल्थिया ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबेरॉय के बेटे, जो कैप्टन हैं, ने गोवा से एक कार खरीदी थी। जब इस कार का गुरुग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया, तो एसडीएम ने इसे मना कर दिया और कहा कि यहां केवल BS6 कारों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब कर्नल ने आदेश की कॉपी मांगी, तो एसडीएम ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पत्र दिखाया।

यह कार केवल पांच साल पुरानी थी, और अधिकारियों के पास न तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था। दिल्ली-एनसीआर में डीजल कारों की अधिकतम आयु 10 साल और पेट्रोल कारों की 15 साल निर्धारित है।

वकील मुकेश ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के खिलाफ भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, लोक कर्तव्य का उल्लंघन, और कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा संख्या COMI-474/2025 दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करते हुए नेवी के कैप्टन और उनके रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पिता के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात किया। कोर्ट ने तीन महीने का समय तय किया है और इन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन महीने का समय दिया है।

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