बीमा एक्सपर्ट्स का कहना है कि GST हटने से ग्राहकों का वित्तीय बोझ घटेगा। एक अनुमान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की पॉलिसी लेता है तो पहले उसे कुल 1,180 रुपये चुकाने पड़ते थे जबकि नए नियम के तहत यह लगभग 1,033 रुपये रह सकता है। हालांकि कंपनियों को अब अपने खर्चों पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इसलिए यह देखना होगा कि वे अतिरिक्त लागत कितनी अपनी जेब से उठाती हैं और कितनी ग्राहकों पर डालती हैं।